Inter Railway One way Transfer on Out of Turn basis
Inter Railway One way Transfer on Out of Turn basis भारत सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से जो कि रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक संजय कुमार ने अपने सभी जनरल मैनेजर सभी क्षेत्रीय रेलवे तथा प्रोडक्शन यूनिट को 10/06/22 को भेजे गए आदेश में कहा है कि जो भी रेल मंडल के डीआरएम द्वारा किसी दूसरे रेल मंडल के डीआरएम को भेजे गए वन वे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के फाइल को मिलने के बाद रिक्वेस्ट ट्रांसफर के फाइल को अगर स्वीकृत किया जाता है तो पैरेंट डिवीजन के द्वारा उक्त कर्मचारी को रिलीव किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थितियां आ जाती है कि निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.09.2018 के पत्र RBE 139/2018 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि महाप्रबंधकों को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थीं, जो गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण के अनुरोध (रिक्वेस्ट) को कठिन परिस्थितियों में स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे मामले जहां रेलवे को फाइल स्वीकार करने से एनओसी प्राप्त हो गया है और पैरेंट रेलवे में जहां कर्मचारी कार्यरत है वहां के सक...