अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पद पुनर्गठन पर एक माह में प्रस्ताव: उच्चाधिकार समिति
अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पद पुनर्गठन पर एक माह में प्रस्ताव: उच्चाधिकार समिति पटना, 24 फरवरी. पटना उच्च न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा-संबंधी मांगों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। समिति ने 1 अप्रैल 2003 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) देने का निर्णय लिया है। सोमवार देर शाम उच्च न्यायालय के बैठक कक्ष में आयोजित बैठक में वरिष्ठ न्यायाधीशों, बिहार सरकार के वित्त एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघ के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बताया कि प्रोन्नति से संबंधित मामलों में आवश्यक पदों के सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि आगामी एक माह के भीतर वित्त विभाग को पदों के पुनर्गठन, नए पदों के सृजन, पदों के वर्गीकरण तथा विभिन्न संवर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिशत निर्धारण का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्...