बिहार राज्य में संचालित कोचिंग संस्थान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
बिहार राज्य में संचालित कोचिंग संस्थान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
बिहार पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर राज्य में चलने वाले कोचिंग संस्थानों के लिए अनिवार्य दिशा निर्देश दिए हैं। जिसमें
अनिवार्य पंजीकरण और सत्यापन :- इसके तहत
• प्रत्येक संचालित कोचिंग संस्थान का पंजीकरण अनिवार्य।
• पंजीकरण संख्या का RECEPTION पर प्रदर्शन अनिवार्य
• कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य ।
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
पेय जल
• संस्थान के कमरे/परिसर में स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय, बीमार छात्र/छात्राओं के अलग-अलग बैठने की व्यवस्था
• पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था
• असामान्य व्यवहार एवं अवसाद जैसी समस्या से ग्रसित छात्रों/छात्राओं को चिन्हित कर उनके अभिभावकों को सूचित करने की व्यवस्था
आपदा प्रबंधन
• अग्निशामक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (FIRE NOC) प्राप्त कराना अनिवार्य
• अग्नि/भूकंप/बाढ़ से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्था / समय-समय पर कोचिंग संस्थान के स्टाफ / छात्रों को मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण
बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था
• CCTV निगरानी
• उचित प्रकाश व्यवस्था
• बायोमेट्रिक हाजरी
• आपातकालीन निकास, प्राथमिक उपचार, छात्राओं हेतु विशेष सुरक्षा
इमरजेंसी और हेल्पलाइन
• रिसेप्शन में स्थानीय थाना, वरीय पुलिस पदाधिकारियों तथा आपातकालीन नंबर 112 के पोस्टर लगाना अनिवार्य
• 112 INDIA APP में WOMEN SAFETY FEATURES के संबंध में छात्राओं/स्टाफ को अवगत कराया जाए
बिहार राज्य में संचालित कोचिंग संस्थान हेतु अन्य आवश्यक दिशा निर्देश
• कोचिंग संस्थान में नामांकित वैसे छात्र/छात्रा जो कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं, के अभिभावक को इस संबंध में सूचित किया जाता है अथवा नहीं?
• MOCK TEST में छात्रों के प्रदर्शन के संबंध में अभिभावकों को सूचित करने का MECHANISM क्या है? यदि कोई MECHANISM नही है तो अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज / नोटिफिकेशन तुरन्त भेजने की व्यवस्था करायी जाय।
• छात्रों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है अथवा नहीं ?
• कोचिंग संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओं को परिवहन सुविधा दी जाती है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो संबंधित चालक/सहायक चालक का पुलिस वैरिकेशन अनिवार्य रूप से किया जाय।
• इस संबंध में गहराई से छानबीन की जाय कि नामांकन हेतु लालो का सहारा लिया जाता है अथवा नहीं? ऐसा कोई मामला प्रकाश में आने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधि-सम्मत कार्रवाई की जाय।
• कोचिंग संस्थान की SECURITY AUDIT करायी गयी है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो संस्थान के संचालक को संस्थान का SECURITY AUDIT कराने का परामर्श दिया जाय।
• छात्रों/छात्राओं के मानसिक कल्याण के लिए कैरियर मार्गदर्शन (CAREER COUNSELLING) और मनोवैज्ञानिक परामर्श (PSYCHOLOGICAL COUNSELLING) प्रदान करने की व्यवस्था है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो ऐसा कराना सुनिश्चित किया जाय।

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