Friday, 30 June 2023

कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, फिर देखो क्या होता है। हाईकोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माताओं को फटकारा...

कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, फिर देखो क्या होता है। हाईकोर्ट ने आदिपुरुष के निर्माताओं को फटकारा...

 फिल्म आदिपुरूष को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 PIL दायर किया गया है, ये PIL फिल्म आदिपुरूष के आपत्ति जनक सीन और कुछेक डायलॉग्स को लेकर है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवम प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ( सेंसर बोर्ड ) को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगते हुए पूछा है कि किस आधार पर इस फिल्म को आपने पास किया है।इन दोनों संस्थाओं को हाईकोर्ट ने शपथ पत्र दायर करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार इस फिल्म को certify करना बहुत बड़ा ब्लंडर था। इस फिल्म के वजह से बहुत लोगों को भावनाएं आहत हुई है। ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।


इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और श्री प्रकाश सिंह ने इस मामले को गंभीरता से सुनवाई करते हुए आदिपुरुष फिल्म के निर्माताओं की मानसिकता को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। आखिर इतिहास को तोड़ मरोड़ को ये साबित क्या करना चाहते है। इनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया भर है। हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा कि कुरान या बाइबिल जैसे पवित्र ग्रंथों को ऐसे नही छुआ जाना चाहिए। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा जिस तरह से आदिपुरुष फिल्म में रामायण के किरदारों को दिखाया गया है, उससे स्पष्ट है कि लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई होगी। इस तरह के घटनाओं पर रोक लगाने को जरूरत है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में कई फिल्में आई जिनमें हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हमने अभी अपना मुंह बंद कर लिया तो पता नही क्या क्या होगा। जजों के बेंच ने एक फिल्म के सीन्स को याद करते हुए कहा कि एक फिल्म में भगवान शिव को त्रिशूल लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया था। क्या अब इसी तरह के फिल्म बनेंगे ? क्या इसी तरह के दृश्य दिखाए जायेंगे, जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हो। जब फिल्में कारोबार करता है तो निर्माता कमाता है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिपण्णी करते हुए कहा कि मन लीजिए आपने कुरान पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दी। जिसमें आपने कुछ गलत दृश्य जो़डकर दिखा दिया। तब देखिए क्या क्या होगा। एक स्पष्ट करना जरूरी है कि ये किसी एक धर्म के बारें में नही है। संयोग है कि ये मामला रामायण से जुड़ा हुआ है। न्यायपालिका तो हर धर्म का है। किसी भी धर्म को गलत तरीके से नहीं दिखाना है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणियां तो जरूर की लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है।

हाईकोर्ट के जजों ने आदिपुरुष फिल्म के किरदारों के कपड़े के बारे में सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इन किरदारों के कपड़े रामायण में राम लक्ष्मण सीता हनुमान या रावण से मिलता जुलता है, नही न। राम लक्ष्मण या सीता मां का सम्मान करने वाले कभी भी इस फिल्म को नही देख सकता।

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Thursday, 29 June 2023

हड़ताल कर रहे किसान सलाहकारों को नोटिस जारी, विभाग ने पूछा ये दो प्रश्न

 हड़ताल कर रहे किसान सलाहकारों को नोटिस जारी, विभाग ने पूछा ये दो प्रश्न

किसान सलाहकारों ले हड़ताल के कारण बीज वितरण और किसानों के e-KYC का काम नहीं होने के कारण कृषि विभाग ने जहानाबाद जिले के सभी किसान सलाहकारों को अलग अलग नोटिस जारी कर कामों में हो रही देरी का कारण पूछा है। साथ ही कहा है कि क्यों नहीं आपके इस सरकारी कर्तव्य विमुखता के विरुद्ध समुचित करवाई की जाय। ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।


जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा पूर्व में कृषि निदेशक, और कृषि पदाधिकारी द्वारा द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए कारण पूछा है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लंबित e- KYC, NPCI Seeding एवं Aadhaar edit failure से संबंधित कार्य तथा खरीफ 2023 में प्राप्त लक्ष्यानुसार शत्-प्रतिशत बीज वितरण कराने में अपना योगदान करने हेतु निदेशित किया गया था। 

साथ ही, प्रतिदिन आपके द्वारा कितने किसानों का लंबित e-KYC, NPCI Seeding एवं Aadhaar edit failure से संबंधित कार्य तथा कितने किसानों के बीच बीजों का वितरण कराया गया है से संबंधित दैनिक प्रगति प्रतिवेदन किसानों की सूची के साथ माँग की गई थी। परंतु आपके द्वारा दिनांक 06.06.2023 के बाद किसी भी योजना के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन / उपलब्धि में अपना योगदान नहीं दिया जा रहा है और इससे संबंधित दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया गया है जिससे ज्ञात होता है कि आप उक्त तिथि से कृषक हितकारी विभागीय विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की रूची नहीं ले रहे हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है तथा आपके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

    विदित है कि उक्त सभी कार्यों के सफल एवं सुचारू सम्पादन तथा उपलब्धि में आपकी प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है। अनुदानित दर पर बीज वितरण की प्रक्रिया में आपके द्वारा किसानों के बीज विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर बीज का उठाव कराया जाता है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लंबित मामलों से संबंधित किसानों से सम्पर्क स्थापित कर उचित माध्यम से कार्यों का सफल निष्पादन कराया जाता है परंतु दिनांक 06 06.2023 से आपके द्वारा स्वतःस्फूर्त हड़ताल पर चले जाने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है यह आपके द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का साक्षी भी है।


ज्ञात हो कि जिले में खरीफ 2023 में बिचड़ा आच्छादन का समय चरम पर है। उक्त परिस्थिति में नामित पंचायत के किसानों को ससमय बीज नहीं उपलब्ध होने पर बीज अवशेष बचे रह जाने की पूर्ण संभावना है जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी विभाग स्तर से बीज अवशेष रहने से हुए अनुदान राशि की क्षति के लिए दोषी कर्मी/ पदाधिकारी को चिन्हित कर राशि की वसूली हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।


आगे जिला पदाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि इस पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी केमाध्यम से निम्न बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :- 

1. किन परिस्थितियों में आपके द्वारा विभागीय विभिन्न योजनाओं के सघन प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन के समय में हड़ताल किया गया है तथा कार्यों का निष्पादन नहीं कराया जा रहा है?


2. क्यों नहीं आपके इस सरकारी कर्तव्य विमुखता के विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाय? क्यों नहीं सरकारी कार्यों में बाधक बनने के आरोप में आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय ?

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Monday, 26 June 2023

किसान सलाहकार का महाधरना, कृषि भवन का घेराव

 किसान सलाहकार का महाधरना, कृषि भवन का घेराव, स्वागत में अश्रु गैस और लाठी बल भी था तैनात..

आज बिहार प्रदेश के किसान सलाहकार पटना में कृषि भवन के पास के साथ साथ घेराव किया। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार के किसान सलाहकार पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सलाहकारों का साथ देने उनके पंचायत के किसान भी आए थे।

बिहार किसान सलाहकार संघ ने अपनी मांग पूरी नहीं होने के कारण आज पटना के मीठापुर पुरानी बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए कृषि भवन तक मार्च किया, कृषि भवन पहुंचने के बाद घेराव और धारण का कार्यक्रम किया गया। इस बीच बिहार पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के साथ हल्की झड़प भी हुई। यह समाचार www.operafast.com  पर पढ़ रहे हैं।


विदित है कि किसान सलाहकार संघ ने अपनी पुरानी मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वे जनसेवक के पद पर समायोजन चाहते है।


इस धरना प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए खुशरुपुर प्रखंड के प्रत्युष श्रीवास्तव को मीठापुर पुरानी बस स्टैंड के पास दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था , जबकि प्रदर्शन से निपटने के लिए मीठापुर पुरानी बस स्टैंड में प्रशासन की ओर से 1 पुलिस अधिकारी, 10 लाठी बल, तथा 5 महिला बाल की प्रतिनियुक्ति किया गया था। जबकि कृषि भवन मीठापुर के पास दानापुर के अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी तथा चारा निरीक्षण पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ 1 पुलिस पदाधिकारी, 10 लाठी बल, 5 महिला बल, 1 ब्रजवाहन, 1 वाटर कैनन अश्रु गैस सहित नियुक्त किया गया था। जो दोपहर तक किसान सलाहकारों के भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भेजना पड़ा था।


धरना में करीब 15000 किसान और किसान सलाहकार पटना पहुंचे । किसान सलाहकारों ने किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, चाचा भतीजा होश में आओ, हाय हाय जैसे नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि 13,000 रूपए के मानदेय में 13 साल से काम कर रहे हैं। इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। किसान सलाहकारों से काम भी अधिक लिया जा रहा है।

Thursday, 22 June 2023

पुरानी पेंशन बहाली हेतु जल संसाधन मंत्री से गुहार, देंगे पूरा साथ

 पुरानी पेंशन बहाली हेतु जल संसाधन मंत्री से लगाई गुहार

पटना(22.06.2023):- नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन प्रतिबद्ध संगठन की बिहार इकाई द्वारा आज श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से मिलकर बिहार राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में अनुरोध किया गया । माननीय मंत्री को टीम द्वारा एनपीएस की खामियों और पुरानी पेंशन से सरकारी कर्मियों और राज्य सरकार को होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी गई । ये समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।


    प्रदेशअध्यक्ष श्री वरुण पांडेय  द्वारा इस संबंध में बताया गया कि हम लोग बार-बार माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है इसलिए हम लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि सकारात्मक सोच वाले माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र ही इस मामले पर निर्णय लेकर राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करेंगे।

   

बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने जल संसाधन मंत्री से पुरानी पेंशन की गुहार लगाते हुए राज्य के नई पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य कर्मियों एवं राज्य सरकार के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए बिहार में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के संबंध में जोर दिया।


श्री पाण्डेय दिनम्रतापूर्वक बोले कि 01 सितंबर 2005 से राज्य के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों हेतु लागू पुरानी पेंशन योजना को समाप्त किए जाने तथा इससे उत्पन्न कठिनाईयों की तरफ आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार में राज्य कर्मियों के लिए 01 सितंबर 2005 से केंद्र की तर्ज पर नई पेंशन योजना लागू की गई है, जिसके तहत प्रति माह उन कर्मियों के वेतन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जाती है तथा 14 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उसमें जोड़कर PFRDA (पी०एफ० आर० डी०ए०) के. तहत एनएसडीएल (NSDL) नामक एक एजेंसी को भेजी जाती है।

एक सामान्य आकलन के अनुसार बिहार में इस समय दो लाख से अधिक एनपीएस आच्छादित सरकारी सेवक है और राज्य सरकार को नई पेंशन प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष अरबों रूपए एनएसडीएल के पास जमा करना पड़ता है। एनएसडीएल द्वारा इस राशि- का निवेश शेयर बाजार में किया जाता है और कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत निवेशित कुल फण्ड का 60 प्रतिशत राशि कर्मी/ उनके आश्रित को दी जाती है तथा शेष 40 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से किसी पेंशन फंड में डाल दी जाती है। उसी 40 प्रतिशत की राशि पर उन कर्मियों का फिक्स्ड पेंशन तय होता है। यह फिक्स्ड पेंशन ऊट के मुंह में जीरे के समान अर्थात् यह राशि उनके वेतन का 10 प्रतिशत से भी कम होती है।


एक संवेदनशील जननेता होने के नाते आप महसूस कर सकते हैं, कि सेवानिवृत्ति की अगली तिथि से कर्मियों को अगर उस वेतन का मात्र 10 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त हो तो जीवनयापन कितना कठिन हो जाएगा। उक्त राशि से गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भी नई पेंशन व्यवस्था में बहुत सारी खामिया है जिसके कारण सरकारी सेवकों द्वारा देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है जिसकी तुलनात्मक विवरणी सलग्न है। इसी आलोक में राज्य कर्मियों के हित को देखते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए नई पेंशन व्यवस्था को बदल कर अपने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है, तथा कर्नाटक अतिशीघ्र पुरानी पेंशन व्यवस्था अपने राज्य में लागू करने जा रही है। भवदीय को यह भी अवगत कराना है कि अगर एनपीएस को बदलकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एनएसडीएल में अरबों रूपए जमा न कर उसके बदले उस राशि का उपयोग राज्य के विकास कार्यों में किया जा सकेगा। साथ ही कर्मियों का 10 प्रतिशत राशि का योगदान जीपीएफ (GPF) में होगा, उसका भी उपयोग राज्य के विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

मौके पर संगठन के उपमहासचिव सज्जन जी झा, उर्दू मीडिया प्रभारी मो नसरुल्ला  इत्यादि उपस्थित थे।

Wednesday, 21 June 2023

JAWAHARL NAVODAYA SAMITI CLASS 6 Result 2023, Click here for check online

  JAWAHAR NAVODAYA SAMITI CLASS 6 Result 2023 



जवाहर नवोदय विद्यालय आज क्लास 6 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन माता पिता के बच्चे क्लास 6th में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है ओवर जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक करें। ये समाचार www.operafast.com  पर पढ़ रहे हैं।

JNV Class 6 Result 2023

जवाहर नवोदय विद्यालय आज क्लास 6 का रिजल्ट घोषित कर दिया है जीन माता पिता के बच्चे तलाश में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है ओवर जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक करें।

👉 Click here for JNV Class 6 Result 202323

जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तक था। 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम लिया गया था। आज 21 जनवरी 2023 को रिजल्ट घोषित कर दिया गया। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट http://navodaya.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

गूगल पर Website खुलने  के बाद click here to view the result for class 6 jnvst 2023 पर क्लिक करना होगा।

फिर continue पर क्लिक करें। यहां आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।

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Monday, 19 June 2023

किसान सलाहकार हड़ताल पर, कृषि पदाधिकारी ने बीज वितरण का खोजा वैकल्पिक निदान

 किसान सलाहकार हड़ताल पर, कृषि पदाधिकारी ने बीज वितरण का खोजा वैकल्पिक निदान।


बिहार में कृषकों की रीढ़ कहे जाने वाले किसान सलाहकार के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कृषि विभाग परेशान है, बिहार में धान के बिचड़ा बुनाई का कार्य चालू हो चुका है। ऐसी स्थिति में किसान सलाहकार एवम कृषि समन्वयक के हड़ताल पर चले जाने से कृषि विभाग का कार्य बाधित हो रहा है। ये समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।

 किसानों के बीज कैसे बाटा जाए इस पर मंथन चल रहा है। इसी कड़ी में जिला कृषि पदाधिकारी रोहतास के द्वारा जीविका के

जिला परियोजना प्रबंधक को पत्र लिखकर खरीफ फसल 2023 में अनुदानित दर पर बीज वितरण के लिए निबंधित किसानों से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

कृषि पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 06.06.2023 से कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार (मानदेय कर्मी) द्वारा अनिश्चितकालिन हड़ताल पर जाने से उत्पन्न समस्या उत्पन्न हो रही है।  समय पर बीज वितरण कार्यक्रम अनिवार्य है। यह बिहार सरकार की महत्वकाक्षी योजना है। 

वर्तमान में कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के हड़ताल में रहने के फलस्वरूप बीज वितरण कार्यक्रम काफी धीमी हो गई है। बीज वितरण समयवद्ध कार्यक्रम है। बीज वितरण कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु आप अपने स्तर से जिले के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं जीविका दीदीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर से प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के साथ समन्वय में बीज वितरण कार्यक्रम को समय पर सफल कराना सुनिश्चित की जाय। साथ ही प्रखण्ड से पंचायत स्तर तक के सभी पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने हेतु जीविका दीदीयों के साथ साथ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन कराया जाय तदनुसार बैठक में तय कार्यक्रम के अनुसार अनुदानित बीज वितरण कार्य का सफल संचालन हो सके।

Saturday, 17 June 2023

कृषि सलाहकार संघ और बिहार सरकार के बीच हड़ताल पर वार्ता विफल, अगला धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय। जानिए वार्ता में क्या हुआ

 कृषि सलाहकार संघ और बिहार सरकार के बीच हड़ताल पर वार्ता विफल, अगला धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय। जानिए वार्ता में क्या क्या हुआ।

बिहार में अनिश्चित कालीन हड़ताल कर रहे किसान सलाहकारों की संगठन बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ और बिहार सरकार के तरफ से कृषि निदेशक के साथ आज 16 जुन को पटना में हो रहे वार्ता विफल हो गया है।  संघ के अध्यक्ष और कृषि निदेशक के बीच वार्ता में किसान सलाहकार के मांगों पर सहमति नहीं बनी। यह समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।

 


जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ ने बिहार के सभी सलाहकारों  के हित में किसान सलाहकारों को जनसेवक के पद पर अबिलम्ब समायोजन करने एवं तदनुसार वेतन का भुगतान करने के लिए अपने मांग पर अड़े हुए हैं। वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुए लेकिन संघ के नेताओं ने सभी प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया और जनसेवक में समायोजन की मांग पर अडिग रहे। 

इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष राजा राम सिंह ने बिहार के  जिला कृषि पदाधिकारी पटना को सूचित करते हुए कहा है कि किसान सलाहकारों के माँगों पर दिनांक 16.06.2023 को निदेशक महोदय से वार्ता विफल रहने - के कारण संघ के द्वारा निर्णय लिया गया कि दिनांक 20 जून 2023 दिन मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकारी, पटना के कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।


 बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ द्वारा चरणवद्ध आंदोलन का जो निर्णय लिया गया था, उस आंदोलन के पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 16.06.2023 दिन शुक्रवार को अपराहून 1:30 बजे निदेशक कृषि महोदय के द्वारा वार्ता के लिये बुलाय गया, किन्तु वर्ता असफल रहने के कारण संघ के द्वारा दिनांक 20.06.2023 दिन मंगलवार को जिला कृषि पदाधिकारी, पटना के कार्यालय के समक्ष धरना कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है। इस धरना कार्यक्रम में पूरे बिहार प्रदेश के सभी किसान सलाहकार सम्मिलित हो रहे है। विभाग द्वारा हम सभी किसान सलाहकारों के माँगो को लागातार उपेक्षित किया जा रहा है जिससे हम सभी किसान सलाहकार काफी मर्माहत है। संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगर हमारी मांगो पर बिहार सरकार / कृषि विभाग अब भी सहानुभुतिपूर्वक विचार नहीं करती है, तो हम और भी उम्र तरीके से आंदोलन के लिए मजबूर होगें, जिसकी सारी जवाबदेही कृषि विभाग एवं बिहार सरकार की होगी।


इस कार्यक्रम को बिहार राज्य किसान सलाहकार, बिहार, पटना, किसान सलाहकार संघ, युवा कमिटी, परिवर्तनकारी किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि के द्वारा आगामी कार्यक्रम की सहमती प्राप्त है।

संघ ने मांगा सहयोग

बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ ने बिहार के सभी कृषि पदाधिकारियों से  आयोजित हड़ताल में सहयोग करने की अपील किया है। उन्होंने पिछली घटनाएं को याद करते हुए कहा है कि दिनांक 30.11.2022 को मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी के साथ दुर्वव्यवहार किया गया था। इसके प्रतिरोध में बिहार कृषि सेवा संघ के पत्रांक 02 दिनांक- 05.12.2022 के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम का - आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ एवं बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के राज्याध्यक्ष से समर्थन की मांग की गई थी। इस कार्यक्रम में दोनो अध्यक्षों के द्वारा इस अनिश्चितकालीन धरना में बिहार के सभी किसान सलाहकारों के साथ भाग लिया गया था। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ द्वारा दिनांक - 06.06.2023 से अपनी माँगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है आप सभी से निवेदनपूर्वक कहना है कि किसान सलाहकार आर्थिक, शारिरिक एवं मानसिक रूप से बिहार कृषि सेवा संघ को समर्थन दिया था। आज आप सभी महोदय से आशा है कि आज हमारी हडताल में आप सभी की सहयोग की अपेक्षा रखती है।


हम सभी संघ के लोग अपील करते है कि बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपना समर्थन देने का कष्ट करे इसके लिये हम सभी किसान सलाहकार परिवार सदा आपसभी का आभारी रहेंगें।


इस पर संघ ने एक बार अपनी मांग को दुहराते हुए बताया है कि किसान सलाहकारों को जनसेवक के पद पर अबिलम्व समायोजन किया जाय एवं तदनुसार वेतन का भुगतान किया जाय । इस कार्यक्रम को बिहार राज्य किसान सलाहकार, बिहार, पटना, किसान सलाहकार संघ, युवा कमिटी, परिवर्तनकारी किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि के द्वारा आगामी कार्यक्रम की सहमती प्राप्त है।

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Friday, 16 June 2023

किसान सलाहकार के हड़ताल से बीज वितरण ठप, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बीज वितरण का फरमान जारी...

किसान सलाहकार के हड़ताल से बीज वितरण ठप, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बीज वितरण का फरमान जारी...



 जिला कृषि पदाधिकारी जहानाबाद ने जिले के सभी पंचायत प्रभारी, कृषि समन्वयक और सभी किसान सलाहकारों  को कृषि निदेशक बिहार सरकार के हवाले से खरीफ 2023 में बीज वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। ये समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खरीफ फसल 2023 में विभिन्न योजनान्तर्गत बीज वितरण हेतु जहानाबाद जिले में दिनांक 03.06.2023 को बीज प्राप्त होने के उपरांत वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जिले को प्राप्त कुल लक्ष्य 1132.94 क्विं० के विरुद्ध 378.68 क्वि० बीज प्राप्त हो चुका है परंतु आज दिनांक 15.06.2023 तक मात्र 59.54 क्विं० बीज का वितरण किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि ज्ञात हो कि खरीफ मौसम में बीचड़ा आच्छादन का समय चरम पर है। उक्त परिस्थिति में ससमय बीज वितरित नहीं होने पर बीज अवशेष बचे रह जाने की संभावना है। अतः उक्त आलोक में निदेश है कि प्रतिदिन बीज वितरण केन्द्रों पर उपस्थित रहकर तीव्र गति से प्राप्त बीजों का वितरण कराया जाय तथा प्रतिदिन आपके द्वारा कितने किसानों को बीज उपलब्ध कराया गया से संबंधित प्रतिवेदन किसानों की सूची के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान सलाहकार पूरे बिहार 6 जनवरी से हड़ताल पर हैं जिससे किसानों को बीज वितरण मामस्या उत्पन्न हो रहा। दूसरी तरफ कृषि निदेशक द्वारा हड़ताल पर उपस्थित कर्मचारियों के विवरण उपलब्ध कराने को कहा है।

विदित हो कि किसान सलाहकार बहुत ही अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। किसान सलाहकारों का मांग है कि VLW या जनसेवक में समायोजन किया जाय अन्यथा इसके समतुल्य मासिक वेतन का भुगतान किया जाय। इसके लिए दो दिन पटना में भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।

Thursday, 15 June 2023

मिलिए गंगा का बेटा NEET टॉपर्स में से एक विभु उपाध्याय से...

 मिलिए गंगा का बेटा NEET टॉपर्स में से एक विभु उपाध्याय से...

उत्तरप्रदेश के बदायूं का रहने वाला 17 वर्षीय लड़का विभु उपाध्याय NEET exam 2023 में 720 में से 662 अंक लेकर टॉपर्स में अपना जगह बनाया है। अब इनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। विभु अपना पहली बार में ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास कर लिया है। यह समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।


सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार नीट की तैयारी 9वीं क्लास से कर रहा था वैसे ही गंगा के कचला घाट पर 2019 से गंगा आरती भी करता आ रहा है। 

विभु उपाध्याय ने पूर्व जिला पदाधिकारी DK singh को धन्यवाद देते हुए मीडिया को बताया कि उनके ही अथक प्रयास से गंगा आरती की शुरुआत हुआ था जिस कारण मेरे जैसे लोगों को सनातन धर्म से जुड़े रहने का मौका मिलता है।

विभु उपाध्याय चार वर्षों से सतत गंगा आरती करते रहे हैं और नीट exam में टॉपर्स में से एक हैं। विभु ने कहा कि धर्म आपके उत्थान का कारक है, धार्मिकता को समय नष्ट करना या आडंबर मानकर उसके प्रतिको से भागना उचित नहीं है। धर्म वह आलंब है जो आपके क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक ले जाने की क्षमता रखता है।

Wednesday, 14 June 2023

NEET UG Result out, अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड यहां चेक करें

 

NEET UG Result out, अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड यहां चेक करें..


NEET के परीक्षा दिए विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। NTA ने कल 13 जुन को NEET 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया। NEET का रिजल्ट देखने के लिए आपको निम्न काम करना होगा।

1. सबसे पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल पर neet.nta.nic.in लिखें।

2. फिर NTA का होमपेज पर NEET UG Result link पर क्लिक करें।

3. फिर आप इसे लोगिन कर लें इसके लिए जन्मतिथि और एप्लीकेशन नंबर डालना होगा।

4.  अब आपका रिजल्ट डिस्प्ले पर दिख जायेगा।

5. फ्यूचर के लिए इसे डाउनलोड कर रख लें।

6. Neet स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते है।

👉 Click here for NEET result and Score card

Monday, 12 June 2023

भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों का विभाग बदला, जानें कौन कहां गए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार कैडर के कुछ अधिकारियों को इधर से उधर स्थानांतरण किया गया, कुछ का बदला विभाग

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर 11 जून 2023 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को इधर से उधर स्थानांतरण किया है।

इसी के आलोक में श्री के. सेंथिल कुमार, भा०प्र०से० (बी एच : 1996), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित गया है।

श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से० (बी एच 2004) सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री प्रभाकर, भा०प्र० से० (एस. के. 2007). प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा०प्र०से० (बी एच 2011), महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

श्री मिथिलेश मिश्र, भा०प्र० से० (बी एच :2011), अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, मध्याहन भोजन, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री आनन्द शर्मा, भा०प्र० से० (बी एच 2013). निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह श्री आदित्य प्रकाश,
भा०प्र०से० (बी एच 2014) अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री प्रकाश अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

श्री विवेक रंजन मैत्रेय भा०प्र०से० (बी एच 2017). निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

Saturday, 10 June 2023

BIHAR police constable bharti 2023, बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जाने भर्ती प्रक्रिया के साथ पूरा विवरण

BIHAR police constable bharti 2023, बिहार पुलिस 21391 पदों पर निकाली नोटिफिकेशन

  POST UPDATED on 02/07/2023

बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग (सामान्य / सशस्त्र ) में विभिन्न जिलों / बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाईयों में 'सिपाही' पद वेतनमान लेवल-3 ₹21,700 – 69,100 की रिक्तियों की संख्या 21,391 (इक्कीस हजार तीन सौ इक्यानवे) है । ये समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।



2. इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/06/2023 से प्रारंभ होगी।

3. बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग ( सामान्य सशस्त्र) में विभिन्न जिलों / बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाईयों में 'सिपाही' पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित / वर्णित प्रावधान 
(1) पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या •पी 03/13-01-59/2022/ - 245 दिनांक 27.04.2023 एवं पत्र संख्या पी03/13-01-59 / 2022/305 दिनांक 06.06.2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना 
(ii) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या - 4 / ब1-102/2008-6620/गृ०आ०, दिनांक 14 अगस्त, 2019 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 9186/ गृ०आ०, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 
(iii) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) तथा समय-समय पर यथा संशोधित नियमावली 
(iv) गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक 06.02.2004, एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511, दिनांक 07.02.2004 (बिहार राज्य के प्रशिक्षित एवं नामांकित गृह रक्षकों के आरक्षण से संबंधित), 
(v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक- 963, दिनांक 20 जनवरी, 2016 
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक 13185, दिनांक 03 सितम्बर, 2015 
(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली, 2019 ) 
(viii) विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या 1520, दिनांक 23 फरवरी, 2019 (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 )
 (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या 2342, दिनांक 15.02.2016 (महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण)
 (x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11/ आ० नी०-1-10/2015- सा0प्र0-2526, दिनांक 18.02.2016 (राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती/नतीनी के संबंध में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण)
 (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या-11 / आ० नी०- 102/2014- सा0प्र0-12722, दिनांक 12 सितम्बर, 2014 (किन्नर / कोबी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को आरक्षण) एवं बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक 386, दिनांक 14.01.2021, 
(xii) गृह विभाग ( आरक्षी शाखा), बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना संख्या-8 / ब2-10-32/2019-1179/ गृ०आ०, दिनांक 08 फरवरी, 2021 
(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक 13423/सा. प्र. दिनांक 15.11.2021 (केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में शुल्क की स्वीकृति) के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया आयोजित की जायेगी । इसके अतिरिक्त इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नियम, संकल्प, परिपत्र एवं पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी किया जाएगा।

4. अतएव उपरोक्त प्रावधान / विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पर्षद के वेबसाइट (Website) www.csbc.bih.nic.in पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे ।

5. जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस (सम्प्रति बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) एवं अन्य इकाईयों की रिक्तियों के लिए चयन/भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाईयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर चयन पर्षद द्वारा विचार किया जाएगा।

6. आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरांत, समर्पित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र वैध पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

7. पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric ) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा ।

8. लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे ।

9. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

10. लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता / जाँच-माप परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।

11. लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा । शारीरिक दक्षता / योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड / मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा जिला पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाईयों के नियुक्ति प्राधिकार "वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा एवं समकक्ष" को भेजी जायेगी। /

12. सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :-

12.1 भारतीय नागरिक (Indian ) होना अनिवार्य है।

12.2 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 01/08/2022 तक इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी।

12.3 जन्म तिथि
अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 01.08.2022 को "मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :-

(1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 ( अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।

(2) पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 ( सत्ताईस) वर्ष ।

(3) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अट्ठाईस ) वर्ष ।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं, तथा Transgender अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।

(5) सभी कोटि / आरक्षण कोटि के (बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित) गृह रक्षकों को निर्धारित / विहित अधिकतम उम्र सीमा में पाँच (05) वर्षों की छूट जाएगी ।

(6) अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी। 

12.4 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अहंताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।

(क) ऊँचाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।


सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर।

(ख) सीना सिर्फ पुरुषों के लिए)-

(1) अनारक्षित (सामान्य) पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए फुलाकर - 81सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) लाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा।


(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेन्टीमीटर

फुलाकर 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)


(3) अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(4) महिला अभ्यर्थियों के लिए सीमा की मापी नहीं होगी।

(ग) वजन
सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।

13. नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम पत्र - "लिखित परीक्षा - आवेदन-पत्रों के संग्रह के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।


(i) प्रश्न-पत्र - दो घंटों के एक प्रपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिए जाएंगे।


(ii) ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिका - ओ०एम०आर उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केन्द्रीय चयन पदके पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परिक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-नंबर प्रश्न, पुस्तिका नम्बर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षार) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों, अनुदेशों के अनुसार करेंगे उत्तर पुस्तिका (OMR) पर दिए गए अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए पार्षद जिम्मेवार नहीं होगा।


(iv) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा । 
लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन सास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(v) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे। 
(vi) "लिखित परीक्षा अंतिम सेवा का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी ।

(vii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार पाँच गुणा। प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता/ददाता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।


(vii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।


(ख) द्वितीय चरण- 'शारीरिक योग्यता/दता परीक्षा' शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी ।


i) दौड़ - अधिकतम 50 पचास अंक


सभी कोटि के पुरुषों के लिए एक मील (1.6 किमी) अधिकतम मिनट में पूरी करना होगा।

* 5 मिनट से कम में पूरी करने पर 50 अंक प्राप्त होगा।


* 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक पूरी करने में 40 अंक

* 5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकन्ड तक - 30 अंक

* 5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी महिलाओं के लिए एक कि०मी० (अधिकतम 5 मिनट में)


* 4 मिनट से कम में 50 अंक

* 4 मिनट से 4 मिनट 20 से सेकंड में पूरी करने पर 40 अंक

* 4 मिनट 20 सेन्द्र से अधिक एवं 4 मिनट 40 तक 30 अंक


* 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं मिनट तक 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

(ii) गोला फेंक - 25 अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा।


* 16 फीट से 17 फीट तक 09 अंक

* 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक

* 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक 21 अंक

* 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक

* 20 फीट से ज्यादा 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा ।

* 12 फीट से 13 फीट तक 09 अंक

* 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक 17 अंक

* 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक

* 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक

16 फीट से ज्यादा 25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को किया जाये।

(ii) ऊंची कूद 25 (पच्चीस अंक)

सभी कोटि के पुरुषों के लिए

न्यूनतम 04 फीट।

* 04 फीट ऊंची कूद - 13 अंक

* 04 फीट 4 इंच 17 अंक

* 04 फीट 8 इंच 21 अंक

* 05 फीट 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट ऊंची कूद। 13 अंक

03 फीट 4 इंच 17 अंक

03 फीट 8 इंच। 21 अंक

04 फीट 25 अंक

03 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊँची कूद स्पर्धा / स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा । मात्र गोला फेंक एवं ऊँधी कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।


14. मेधा सूची-

(I) बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य ईकाईयों में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए सेवा सूची 'संयुक्त रूप से शारीरिक दक्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा-दौड़, ऊँची तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनको जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समाज अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

(ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अधारित न्यूनतम अहंक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकर) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेघा क्रम में ऊपर रखा शाएगा।

(iii) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(iv) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सेवा/पदों का आवंटन उसके द्वारा आवेदन-पत्र में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

15. रिक्ति (Vacancy)-
 बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाईयों में 'सिपाही' के कुल पदों की संख्या 21,391 इक्कीस हजार तीन सौ इक्यानवे) है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।


01 सामान्य वर्ग (अनारक्षित)


सामान्य सिपाही -      8556 पद

02. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2140

03. अनुसूचित जाति      3400

04. अनुसूचित जनजाति 228

05. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842

06. पिछड़ा वर्ग        2570

07. पिछड़े वर्गों की महिला 655

योग-                    21,391




सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार
01. पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के पैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोतापोती/जाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 428

(ii) ट्रांसजेन्डर को पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के 47 पर शामिल किया गया है । ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 56

16. आरक्षण :-

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 बिहार अधिनियम 3 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

(ii) गृह रक्षकों के लिए प्रावधान -

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक 06.02.2004 एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511, दिनांक 07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित (दिनांक 01.08.2022 के पूर्व तक) गृह खाकों से प्रत्येक आरक्षित और आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों भरी जाएंगी।

गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धा की दशा में गृह कोटे की पति को उसी कोटि के गैर गृह अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।


(ii) महिलाओं के लिए -

बिहार एवं सेवाओं को रिक्तयों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3. 1992) (समय-समय पर या संशोधित) के प्रधानों के अनुसार पिछड़े की महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण रखते हुए शेष एवं गैर वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उस रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। परंतु वह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 (3) में के अनुसार महिलाओं के लिए 35 अतिरिक्त वास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की।

(iv) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती/नतीनी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संख्या-13185, दिनांक 03.09.2013 के अनुसार बिहार राज्य के देतंयाँ, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोतापोती/नाती/नतीनी के लिए नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा यनित उम्मीदवार जिस आरक्षित कोटि से होगे उसकी गिनती उसी कोटि में होगी।

(iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की शियों में आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे। 
(v) बिहार राज्य के नक्सली हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान:-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16011/7/2010-PP IV, दिनांक- 16 सितम्बर, 2011 के आये में बिहार विशेष पुलिस-17 या तत्कालीन विशेषीकृत रिजर्व बटालियन में कुल 73 रिक्त पदों के 30 प्रतिशत पदों ( 22 पदों पर बिहार राज्य के प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय के संख्या [03/13-01-59/2022/295 दिनांक 30.05.2023 के साथ संलग्न अनु के अनुसार वामपंथ वादी हिंसा प्रभावित जिले जैसे- रोहतास कैमूर गया, औरंगाबाद नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिमी चारण (वेतिया) हैं।

इस नीति के तहत नियुक्त व्यक्ति बिहार पुलिस अधिनियम 2007 तहत बिहार पुलिस के अंग होंगे और उक्त अधिनियम तथा बिहार पुलिस हस्तक सभी प्रावधन उन पर लागू होंगे। नियुक्ति उपरान्त इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।

17. जन्म तिथि

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 01.08.2022 निर्धारित की जाती है।

18. चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया आएगा ऑव कलर ब्लाइन्डनेसचा शक्ति एवं कला की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

19. अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान- बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलि अन्य इकाई के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों क सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध म्यालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

20. लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल हिस्टेसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएँगे हमेशा मारक पहने रहेंगे तथा खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

21. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :-

सिपाही के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक 20/06/2023 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर Bihar Police Tab के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

22. आवेदन शुल्क

बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला/पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 675/- (छ सौ पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग / कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 180/- (एक सौ अस्सी) रूपये है।

23. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट / डेबिट कार्ड (Credit/ Debit Card ) प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन ( Transaction) अनुमान्य होंगे।


ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

(i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

24. (i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 'Bihar Police के Tab या Advts by Group में जाकर Adv. No. 01/2023 पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

(ii) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई०डी० रखें जो यथासम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई०डी० अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ई-मेल आई०डी० (e-mail Id ) नहीं है तो अपनी ई-मेल आई0डी0 (e-mail Id ) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आई0डी0 (e-mail Id ) एवं आपके मोबाइल फोन पर साझा की जाएँगी ।

(v) भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई-मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आई०डी० के लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगा।

अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए । किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी । अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद Payment Gateway द्वारा लौटा दी जाएगी ।

(i) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आई०डी० एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा । यही रजिस्ट्रेशन आई०डी० एवं पासवर्ड (Password ) आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा ।

(vii) आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

(viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

(ix) अभ्यर्थी दसवीं / समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । (X) आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं ।

(i) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि / श्रेणी / जाति / वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों / आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।


(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा 
(क) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के - प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई०डी०, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, पदों की प्राथमिकता एवं गृह रक्षक होने अथवा ना होने संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आई०डी० के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS / E-mail द्वारा भेजा जाएगा भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण 'Edit' (सुधार) करने की सुविधा हैं । पंजीकरण रद्दीकरण यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट (Edit ) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण (Cancel Registration Form ) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा ।

(ख) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ यथा पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (1) आवेदक का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, jpg/.jpeg/-gif फॉरमेट में एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही से) अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, jpg/.jpeg.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

(ग) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द / निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले आवेदक “Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm ) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर / ई-मेल आई0डी0 पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS / E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट / समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए पर्षद आवेदन पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे ।

(घ) गलत / त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-
यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन-पत्र गलत / त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक रद्दीकरण (Cancel) प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है । परन्तु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। 

25. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) भरे गये ऑनलाइन आवेदन-पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु भविष्य में पत्राचार /जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

26. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 20/07/2023 निर्धारित है । इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

 27. उम्मीदवारी रद्दीकरण आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है।

(i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना ।

(ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।

(iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना। 
(iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

(v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।

(vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना ।

(vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।

(viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना ।


(ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे विनिर्दिष्ट तिथि को - निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।

(x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना। ) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे-




(xi)
(क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि।

(xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना। 
(xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं। 
(xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।

28. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-1 र-पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन / ई-मेल आई0डी0 सक्रिय / जारी रखें ।

29. ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

30. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

Friday, 9 June 2023

BIHAR TEACHER Vacancy 2023 बिहार शिक्षक भर्ती शुरू, Apply Online here

BIHAR TEACHER Vacancy 2023 बिहार शिक्षक भर्ती शुरू, Apply Online here
बिहार सरकार ने इस बार 1,70461 शिक्षकों की बहाली हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा लेकर भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए आयोग ने विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में खाली पड़े 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से बिहित प्रपत्र में online आवेदन आमंत्रित किया है।  यह समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।



आवेदन भरने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। 
आवेदन प्रारंभ तिथि 15/06/2023  

आवेदन की अंतिम तिथि 12/07/2023 है।

कुल रिक्तियां - 1,70,461

प्राथमिक शिक्षक - 79,943

माध्यमिक शिक्षक - 39,916

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक - 57,602

न्यूनतम योग्यता

50% अंकों के साथ BA, Bsc या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथ ही B.ed, CTET, STET पास होना चाहिए।

न्यूनतम उम्र - 21 वर्ष

Examination Fee

Genral/OBC - Rs950/-

SC/ST - Rs 400/-

आवेदन करने के पूर्व युवकों को सलाह दी जाती है कि अपनी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र अपने साथ रख लें। इसके लिए आपको निम्नलिखित documents की जरूरत पड़ सकता है।

1. हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन करने के लिए।

2. हस्ताक्षर एवम अंगूठा का निशान अपलोड करने के लिए।

3. आधार कार्ड

4. वैलिड मोबाइल नंबर OTP के लिए।

5. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र भी रख लें, फॉर्म भरते समय आवश्यकता होगी।

6. ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट ले लें।

Thursday, 8 June 2023

किसान सलाहकार के हड़ताल से घबरायी सरकार, अब होगा ये कार्यवाई

किसान सलाहकार के हड़ताल से घबरायी सरकार, होगा ये कार्यवाई


बिहार में किसान सलाहकार संघ के आवहन पर किसान सलाहकार द्वारा मांग पूरी होने तक हड़ताल पर जाने की खबर से बिहाए सरकार के कृषि निदेशालय एक्शन मे आ गया है। कृषि निदेशालय के अपर सचिव धनञ्जय पति त्रिपाठी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र जारी कर किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के कार्य के बारे में अवगत कराने को कहा गया है। ये समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं।

कृषि निदेशालय के अपर सचिव शष्य ने सभी जिला कृषि पदाधिकारी को कहा है कि बिहार प्रदेश किसान सालाहकार संघ एवं कृषि समन्वयक संघ के आवाहन पर हड़ताल पर गए किसान सालाहकार एवं कृषि समन्वयक 06/06/2023 से मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का एलान किया है। अत एव निर्देशानुसार अपने जिला के पंचायतों में कार्यरत कृषि समन्वयक एवं किसान सालाहकार के बारे में हड़ताल में रहने संबंधी प्रतिवेदन प्रतिदिन दोपहर एक बजे तक कृषि निदेशक के ई मेल आई डी पर एवं अधोहस्ताक्षरी के ई मेल आई डी पर विहित प्रपत्र में कृषि समन्वयक एवं किसान सालाहकार के नाम,पंचायत, प्रखंड का विवरण उपलब्ध करवाया जाए।

जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राज्य किसान सालहकार संघ के आवाहन पर किसान सालहकार अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चला गया है। इस सम्बन्ध मे जिला कार्यलय को मांग पत्र भी सौप दिया गया था। किसान सालहकारों का कहना है कि पिछले तेरह बर्षो से किसान सालहकार कृषि बिभाग, कृषि सहकारिता, पर पशुपालन बिभाग, मत्स्य बिभाग सहित अन्य कार्य करते आ रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव कार्य, जनगणना कार्य करवाया जाता रहा है। फिर भी 13 वर्षो मे वेतन 13 हजार ही मिल रहा है। सरकारी कर्मी का दर्जा भी नही प्राप्त है।