7 जून 2021 से इनकम टैक्स विभाग (IT Department) बड़ा बदलाव करने जा रहा है ! अगर आप भी टैक्स भरते हैं तो उससे पहले ये बात जरूर जान लें. बता दें ITR विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को बदलने का फैसला लिया है. 1 जून 2021 से आप मौजूदा वेबसाइट पर लॉगइन नहीं कर पाएंगे. विभाग की ओर से नया ऑफिशियल पोर्टल बना दिया गया है, जिस पर आप अपने टैक्स से जुड़े कामकाज निपटा सकते हैं !
इनकम टैक्स भरने वालों को 2 कैटेगरी
सरकार ने इनकम टैक्स भरने वालों को 2 कैटेगरी में रखा है ! पहला वैसे केटेगरी में आएंगे जो सेविंग के रूप में एलआईसी मैचुअल फंड , एनएससी इत्यादि में इन्वेस्ट कर रखा है ! उन्हें इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा लेकिन इनकम टैक्स के रूप में 5%, 20%, और 30% इनकम टैक्स वसूला जाएगा लेकिन दूसरी कैटेगरी में वे लोग आएंगे जो जो इनकम टैक्स में किसी तरह का छूट नहीं चाहते हैं और ना ही 80CCD के तहत इन्वेस्ट कर रखा है , उन्हें इनकम टैक्स 5% 10% ऑफ 15% ही देना होगा ! ऐसी ही स्थिति को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने अपने वेबसाइट में बदलाव करने का निश्चय किया है !
इनकम टैक्स विभाग का अपना वेबसाइट में सुधार करने के बाद लॉग इन करने का तरीका बदल जाएगा इसके लिए आयकर विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है !
इस तरह से इनकम टैक्स फाइल करने वालों के लिए यह खबर बहुत बड़ी है एक बार आयकर विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट चेंज हो जाएगा तो आप पुराने तरीके से लॉगइन नहीं कर पाएंगे !
इनकम टैक्स विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए वेबसाइट पर आप 1 जून 2021 लॉगइन कर पाएंगे ! 1 जून 2021 से टैक्सपेयर्स मौजूदा वेबसाइट incometaxindiaefilling.gov.in पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे ! आपको बता दें नई वेबसाइट के लिए आप INCOMETAX.GOV.IN पर विजिट कर सकते हैं. विभाग ने कहा है कि 7 जून के बाद से सभी टैक्सपेयर्स इसी वेबसाइट पर अपने काम करें !
विभाग की ओर से ऑफिशियिल नोटिफिकेशन जारी कर इस बारे में बताया गया है. विभाग ने इसमें लिखा है कि पुरानी वेबसाइट को 1 जून से बंद कर दिया जाएगा. तो सभी लोग नई वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो !
30 September तक भर सकते हैं ITR
आपको बता दें विभाग ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाया है ! अब टैक्सपेयर्स 30 September 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं ! CBDT की ओर से जारी किए गए नए सर्कुलर में इस बात की जानकारी दी गई हैं ! जिन लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, वे अब इसे 30 September तक भर सकते हैं !यह समाचार आप Hindi news पर पढ़ रहे हैं !
कैसे दाखिल करें रिवाइज्ड ITR
टैक्सपेयर को रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुनना होगा ! रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न भरने की संख्या तय नहीं है लेकिन रिटर्न की स्क्रूटनी असेसमेंट होने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं की जा सकती !
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