Monday, 1 August 2022

बिहार के किसानों को खरीफ फसल 2022 की नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन आज से शुरू

 


बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र 2022

बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2022 के लिए बिहार के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है राज्य के किसानों के लिए खरीफ फसलें जिसमें धान, मक्का और सोयाबीन शामिल है इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई निशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए बिहार राज्य के सहकारिता विभाग के वेबसाइट को ओपन करके वहां निशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।


सहकारिता विभाग बिहार सरकार




बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2022 (Bihar Rajya Fasal S Yojna)


महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि- 01 अगस्त 2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 31 अक्टूबर 2022

आवेदन शुल्क

कोई आवेदन शुल्क नहीं


खरीफ फसल 2022-2023 के लिए आवेदन निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज


रैयत किसान के लिए

* आधार कार्ड

*आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिये)


* आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक अकाउंट डिटेल

* अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र ( LPC )अथवा राजस्व रसीद जो 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत हो।


* स्वघोषणा पत्र जिस में चयनित फसल एवं रकवा का सही-सही पूर्ण विवरण हो

* आवेदक का फोटो


गैर रैयत किसानों के लिए

* आधार कार्ड

* आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिये)


* आधार लिंक बैंक अकाउंट डिटेल्स

* स्वयं घोषणा पत्र जो वार्ड के सदस्य द्वारा सत्यापित और मुहर लगा हो या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित

* एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा ।

* आवेदक का फोटो


रैयत एवं गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए

* भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व का रसीद जो 31 मार्च 2022 के बाद का निर्गत हो

* स्व घोषणा पत्र वार्ड सदस्य अथवा किसान सलाहकार के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित


*रैयत, गैर रैयत अथवा दोनों श्रेणी में पंजीकरण आवेदन की सुविधा

* एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा

* लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान ।

* नगर पंचायत नगर परिषद के किसानों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।


फसल सहायता योजना की प्रमुख विशेषताएं


* ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

* सभी रैयत, गैर रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसानों के लिए

* खरीफ मौसम के सभी प्रमुख फसलें जैसे दलहनी, आगहनी, मकई एवं सोयाबीन (समस्तीपुर खगड़िया एवं बेगूसराय के लिए) शामिल।

* निशुल्क निबंधन और पंजीकरण की प्रक्रिया

* ₹7500 प्रति हेक्टेयर 20% तक क्षति होने पर।

* ₹10000 प्रति हेक्टेयर 20% से अधिक क्षति होने पर

महत्वपूर्ण लिंक



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