बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शुभारंभ
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शुभारंभ हो चुका है इस चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है ! बिहार (Bihar) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) को लेकर तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर हैं. राज्य में चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने अपनी कमर कस है. जिसको लेकर आयोग लगातार दिशा-निर्देश जारी किये हैं ! चुनाव के ऐलान के बाद अगले पांच साल के लिए गांव की सरकार के गठन की कवायद भी शुरू हो गई है !
ऐसे में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ! इस दिशा-निर्देश में आयोग ने साफ़ कर दिया है कि प्रचार के दौरान किन-किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. आयोग के निर्देश के अनुसार अगर कोई भी उम्मीदवार धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलता है, तो उसे तीन से पांच वर्ष की सजा हो सकती है. ये अपराध गैर जमानतीय व संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है !
बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य के ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, दूसरे चरण का 29 सितंबर को, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर को, चौथे चरण का 20 अक्टूबर को, पांचवें चरण का 24 अक्टूबर को, छठे चरण का 3 नवंबर को, सातवें चरण का 15 नवंबर को,आठवें चरण का 24 नवंबर को, नौवें चरण का 29 नवंबर को, दसवें चरण का 8 दिसंबर को और ग्यारहवें चरण का 12 दिसंबर को मतदान होगा। हर चरण के बाद वहां मतगणना हो जाएगी।
पंचायत चुनाव को निष्पक्ष के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ईवीएम की जांच, ट्रैक करने और स्कैनिंग के भी उपाय किए जा रहे हैं। प्रत्येक ईवीएम का अपना आईडी नंबर होगा, जिससे जानकारी मिल जाएगी कि कौन-सी ईवीएम किस प्रखंड और किस बूथ पर इस्तेमाल की जा रही है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने आज 101 पन्नों का गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुसार कोई भी प्रत्याशी अगर किसी सियासी दल के झंडा-बैनर का इस्तेमाल करता है, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा !
इसके साथ ही पंचायत चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के नाम या चुनाव चिह्न के सहारे वोट मांगा तो ये भी आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का उल्लंधन के दायरे में आएंगे. आयोग ऐसे उम्मीदवारों पर FIR दर्ज करेगा. गाईडलाईन के अनुसार, जुलूस के लिए सड़क पर जाम भी लगाया तो कार्रवाई होगी !
जिला परिषद के उम्मीदवारों को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट मिली है. वहीं, मुखिया और सरपंच को 40 हजार, पंचायत समिति सदस्य को 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20 हजार तक खर्च करने की अधिकत्तम सीमा तय की गई है !
बिहार में पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव का निर्णय लिया गया है. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 15 हजार ईवीएम की आपूर्ति करनी है !
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