PAN card मतलब parmanent account number जो सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन के हिसाब रखने के लिए उपयोग में लाया जाना वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन कार्ड का उपयोग अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के साथ साथ लगभग हर काम में उपयोग करने के लिए जरूरी हो गया है।
अगर आपका खाता किसी बैंक में है तो वहां भी पैन कार्ड की जरूरत होती है, आप कितना पैसा जमा किए या कितना आपको आपके जमा रकम पर ब्याज मिला। किसी कंपनी या सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपका सैलरी क्रेडिट करते समय सभी जानकारी इसी परमानेंट खाता में दर्ज हो जाता है जिसपर सरकारी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर रहता है। इसे अपने साथ रखने में भूलने या खोने का डर हमेशा लगा रहता है। अगर ये दूसरे को मिल गया तो उसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
अब ज्यादातर लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आंख में धूल झोंकने या अपने वित्तीय लेन देन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कई पैन कार्ड बनवा लिया जाता है। जो बिल्कुल ही गलत है।
पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग का महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये सभी तरह की वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। आयकर विभाग इसी पैन कार्ड के द्वारा होने वाला सभी वित्तीय लेन देन पर नजर रखता है। जो किसी व्यक्ति या कंपनी को टैक्स जमा करने में आसानी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार टैक्स चोरी करता है तो पकड़ा जाता है। यह वित्तीय चोरी की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगता है। अगर आप सावधानी नही बरतेंगे तो आयकर विभाग किसी व्यक्ति को एक छोटी सी चूक पर 10,000 रुपया का जुर्माना लगा सकता है।
आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास उपयोग में सिर्फ एक पैन कार्ड ही होना चाहिए। अगर आपके पास दो पैन कार्ड या अधिक पैन कार्ड है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड कैंसल करने के अलावा जुर्माना भी लगाएगा। अगर पैन कार्ड में गड़बड़ी है तो बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। दूसरा पैन कार्ड है तो उसे आयकर विभाग को रिटर्न करना पड़ेगा। इतना ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गलत पैन कार्ड नंबर भरने पर भी आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसे आयकर विभाग को तुरंत वापस भेज देना चाहिए।
जानें पैन कार्ड वापस करने का तरीका
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
Request for new PAN Card/ change या correction PAN data पर क्लिक करें।
पेज खुलने के बाद फॉर्म डाउनलोड करें, उसे अच्छी तरह से भरें और किसी भी national depositary limited (NSDL) ऑफिस में जमा कर दें।
अब ज्यादातर लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आंख में धूल झोंकने या अपने वित्तीय लेन देन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग कई पैन कार्ड बनवा लिया जाता है। जो बिल्कुल ही गलत है।
पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग का महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये सभी तरह की वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। आयकर विभाग इसी पैन कार्ड के द्वारा होने वाला सभी वित्तीय लेन देन पर नजर रखता है। जो किसी व्यक्ति या कंपनी को टैक्स जमा करने में आसानी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार टैक्स चोरी करता है तो पकड़ा जाता है। यह वित्तीय चोरी की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगता है। अगर आप सावधानी नही बरतेंगे तो आयकर विभाग किसी व्यक्ति को एक छोटी सी चूक पर 10,000 रुपया का जुर्माना लगा सकता है।
आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास उपयोग में सिर्फ एक पैन कार्ड ही होना चाहिए। अगर आपके पास दो पैन कार्ड या अधिक पैन कार्ड है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका पैन कार्ड कैंसल करने के अलावा जुर्माना भी लगाएगा। अगर पैन कार्ड में गड़बड़ी है तो बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है। दूसरा पैन कार्ड है तो उसे आयकर विभाग को रिटर्न करना पड़ेगा। इतना ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय गलत पैन कार्ड नंबर भरने पर भी आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसे आयकर विभाग को तुरंत वापस भेज देना चाहिए।
जानें पैन कार्ड वापस करने का तरीका
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
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