Friday, 15 October 2021

Damaged Currency Replace क्या कटे-फटे नोट आपके पास भी है यहां बदले !


Damaged Currency Replace क्या कटे-फटे नोट आपके पास भी है यहां बदले !

डिजिटल लेन-देन का चलन भारत में काफी बढ़ा है। मगर अभी भी कैश लेन-देन बहुत अधिक होता है। खास कर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए कैश की जरूरत पड़ती ही है। कैश के लिए लोग एटीएम का जम कर इस्तेमाल करते हैं। मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एटीएम से कोई कटा-फटा नोट निकल आए। अगर आपके साथ ऐसा हो तो परेशान न हों। आप इन कटे-फटे नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। जानते हैं इसका तरीका।

हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है !



आरबीआई के नियम के मुताबिक यदि एटीएम से कोई खराब या कटा-फटा नोट निकला तो बैंक को उसे बदलना ही होगा। कटा-फटा नोट बदलने से बैंक मना नहीं करेगा। अच्छी बात यह है कि ऐसे किसी नोट को बदलवाने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना होगा। ये काम फटाफट किया जा सकता है। हालांकि इसका एक प्रोसेस है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस।

आइए जानते हैं इसका प्रोसेस।

RBI समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करते रहता है. इस तरह के नोटों को आप आसानी से किसी बैंक ब्रांच या रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्‍यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही एक्‍सचेंज करवा सकता है, इन नोटों की कुल अधिकतम वैल्‍यू 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए !



कटे-फटे नोट ( Kate fate note )

ATM से पैसे निकालते वक्त अगर कुछ कटे-फटे नोट निकल जाएं तो क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नोट के बदले बैंक से आसानी से दूसरा नोट ले सकते हैं !

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जिस बैंक के एटीएम से फटा नोट निकला है उसे उसी की शाखा में ले जाएं। वहां बस आपको एक एप्लिकेशन देनी होगी। इस एप्लिकेशन में पैसे कब निकाले गए (तारीख और समय) और जहां से निकाले उस लोकेशन का नाम बताना होगा। दूसरे एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी जमा करनी होगी। अगर स्लिप न हो तो मोबाइल पर आए मैसेज से काम चल जाएगा।


ATM से कटे-फटे नोट मिलने पर सबसे पहले उस बैंक में जाएं जहां के ATM से आपने पैसे निकाले हैं। यहां पर आपको फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। जैसे- नोट किसी ATM से निकाले, किस समय निकाले, कितने पैसे निकाले और उसमें सभी नोट खराब निकले हैं या कुछ नोट खराब निकले हैं। अगर कुछ नोट खराब निकले हैं तो वो कितने हैं और कुल खराब पैसों की राशि क्या है।


फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद आपको साथ में ATM से निकली स्लिप लगानी होगी। अगर स्लिप नहीं है तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है आप मोबाइल पर आए SMS के जरिए भी अपना ट्रांजैक्शन वेरीफाई करा सकते हैं।


आरबीआई की गाइडलाइन के तहत कोई भी सरकारी बैंक खराब नोट (Torn Notes Exchange) बदलने से इंकार नहीं कर सकते. अगर ऐसा किया जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है !

कितनी राशि मिलेगी

फटे नोट के बदले कितनी राशि मिलेगी यह नोट की कीमत और उसका कितना हिस्सा मौजूद है, उससे तय होता है। जैसे 2000 के नोट का 88sqcm हिस्सा होने पर फुल रिफंड, 44sqcm पर आधा रिटर्न मिलता है। दो हजार का पूरा नोट 109.56sqcm का है। वहीं 200 के फटे नोट का 78sqcm हिस्सा देने पर पूरा रिटर्न मिलेगा, वहीं 39sqcm पर आधा रिटर्न दिया जाता है।

नियमों के मुताबिक, तीन तरह के नोटों को बदला जा सकता है। पहले वह जिसका धुलाई या कई लोगों के बीच घूमने की वजह से रंग उड़ गया। दूसरे वह जो फट गए हैं और उनके टुकड़े मौजूद हैं। तीसरे वह जो मिस मैच वाले हैं। मतलब दो अलग-अलग टुकड़े जोड़कर गलत प्रिंट वाला नोट बन गया है। बहुत ही बुरी स्थिति वाले नोट, जिनका नंबर पढ़ा जाना संभव न हो उसे बैंक बदलने से मना भी कर सकता है

बैंक नोट बदलने से नहीं कर सकते इंकार

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ (RBI) के नियमों के मुताबिक अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आस आसानी से बदलवा सकते हैं. नोट (Exchange Currency Notes) करने के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी. क्योंकि साल 2017 की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी सरकारी बैंक (PSBs) नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकती हैं !

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नियम के अनुसार कस्टमर चाहे तो इसे सीधे बैंक में जाकर बदल सकता है या जिस बैंक के एटीएम से कटे-फटे नोट निकले हैं वहां जाकर शिकायत कर सकता है. इस दौरान अगर बैंक की ओर से सहयोग नहीं किया गया तो कस्टमर पुलिस से भी लिखित में शिकायत कर सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे, जिनके जरिए आप आसानी से एटीएम से निकले फटे हुए नोटों को बदल सकते हैं !



वेरिफिकेशन के बाद मिलेंगे साफ नोट

ग्राहक की ओर से प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद संबंधित बैंक अधिकारी आपके अकाउंट की डिटेल्स चेक करेंगे. सभी जानकारियों को वेरिफाई करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपसे कटे-फटे नोट लेकर उसके बदले आपको साफ नोट दे दिए जाएंगे. इस प्रक्रिया भी कुछ ही मिनट लगेंगे !


भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसके दिशानिर्देशों और प्रोविजन्स का पालन नहीं करने के लिए देश के 14 बैंकों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. इसमें देश का सबसे बड़ा बैंक State Bank Of India भी शामिल है !

इन 14 बैंक पर लगा जुर्माना

RBI ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिड सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करुर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं !


कई बार ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड कार्ड से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कटा हुआ पैसा कभी तुरंत रिवर्स हो जाता है तो कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है। रिजर्व बैंक ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर रिफंड प्रक्रिया में तय सीमा से ज्यादा समय लगता है तो बैंकों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा।


RBI ने सबसे अधिक जुर्माना 2 करोड़ रुपये का बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया है. वहीं SBI पर सबसे कम जुर्माना 50 लाख रुपये का लगाया गया है. बाकी सभी बैंकों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है !

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