Wednesday 13 September 2023

बिहार पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी, Download Admit Card

बिहार पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित, 2 पालियों में होगी परीक्षा

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के अभ्यर्थी हो जाएं तैयार। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद पटना ने लिखित परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दिया है। यह लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी। यह परीक्षा अक्टूबर माह में 01/10/2023, 07/10/2023 और 15/10/2023 को होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द अपलोड कर दिया गया है।
  पुलिस का कहना है कि यह परीक्षा निष्पक्ष स्वतंत्र निकाय के माध्यम से बिहार पुलिस नियुक्ति संबंधी सभी प्रक्रियाएं तय समय में पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परीक्षा से परिणाम तक की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।


बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग (सामान्य / सशस्त्र ) में विभिन्न जिलों / बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाईयों में 'सिपाही' पद वेतनमान लेवल-3 ₹21,700 – 69,100 की रिक्तियों की संख्या 21,391 (इक्कीस हजार तीन सौ इक्यानवे) है ।
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केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के प्रावधान / विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये निर्देश और शर्तो का पालन अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पर्षद के वेबसाइट (Website) www.csbc.bih.nic.in पर के अनुसार होगा।


 आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरांत, समर्पित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र वैध पाये जायेंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

Syllabus for Bihar Police Likhit pariksha

पाठक्रम और सिपाही चयन प्रक्रिया

1. पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric ) अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा । उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा ।


2. लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे ।

3. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

4. लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता / जाँच-माप परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।

5. लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा । शारीरिक दक्षता / योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड / मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊँची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा जिला पुलिस / बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाईयों के नियुक्ति प्राधिकार "वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा एवं समकक्ष" को भेजी जायेगी। 


 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 01/08/2022 तक इण्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण-पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री (अंग्रेजी सहित) अथवा आचार्य (अंग्रेजी रहित) प्रमाण-पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी।

जन्म तिथि

अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 01.08.2022 को "मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत् होगी :-


(1) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 ( अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।
2. SC/ST को 5 बर्ष की छूट
3. Obc वर्ग के उम्मीदवारों को 3 बर्ष की छूट होगी।

 बिहार पुलिस के लिए ऊँचाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर।


(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर।


सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर।


(ख) सीना सिर्फ पुरुषों के लिए)-

(1) अनारक्षित (सामान्य) पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए फुलाकर - 81सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) लाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा।


(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेन्टीमीटर

फुलाकर 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)


(3) अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(4) महिला अभ्यर्थियों के लिए सीमा की मापी नहीं होगी।


(ग) वजन

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है।


 बिहार पुलिस नियुक्ति की प्रक्रिया-


(क) प्रथम पत्र - "लिखित परीक्षा - आवेदन-पत्रों के संग्रह के उपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

बिहार पुलिस लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।

(i) प्रश्न-पत्र - दो घंटों के एक प्रपत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक दिए जाएंगे।

(ii) ओएमआर (OMR) उत्तर पुस्तिका - ओ०एम०आर उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केन्द्रीय चयन पदके पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। लिखित परिक्षा में अभ्यर्थी ओएमआर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा-नंबर प्रश्न, पुस्तिका नम्बर अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षार) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों, अनुदेशों के अनुसार करेंगे उत्तर पुस्तिका (OMR) पर दिए गए अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए पार्षद जिम्मेवार नहीं होगा।


(iii) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा ।

लिखित परीक्षा में 1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. गणित 4. सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र) 5. विज्ञान (भौतिकी, रसायन सास्त्र, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) 6. सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

(Iv) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जायेंगे।

(v) "लिखित परीक्षा अंतिम सेवा का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी ।

(vi) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार पाँच गुणा। प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता/ददाता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

(vii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।


(ख) द्वितीय चरण- 'शारीरिक योग्यता/दता परीक्षा' शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी ।

i) दौड़ - अधिकतम 50 पचास अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए एक मील (1.6 किमी) अधिकतम मिनट में पूरी करना होगा।

* 5 मिनट से कम में पूरी करने पर 50 अंक प्राप्त होगा।

* 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक पूरी करने में 40 अंक

* 5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकन्ड तक - 30 अंक

* 5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी महिलाओं के लिए एक कि०मी० (अधिकतम 5 मिनट में)

* 4 मिनट से कम में 50 अंक

* 4 मिनट से 4 मिनट 20 से सेकंड में पूरी करने पर 40 अंक

* 4 मिनट 20 सेन्द्र से अधिक एवं 4 मिनट 40 तक 30 अंक

* 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं मिनट तक 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।


(ii) गोला फेंक - 25 अंक

सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा।

* 16 फीट से 17 फीट तक 09 अंक

* 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक 13 अंक

* 18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक 17 अंक 21 अंक

* 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक

* 20 फीट से ज्यादा 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पौड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा ।

* 12 फीट से 13 फीट तक 09 अंक

* 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक 13 अंक 17 अंक

* 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक

* 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक


16 फीट से ज्यादा 25 अंक


12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को किया जाये।

(ii) ऊंची कूद 25 (पच्चीस अंक)

सभी कोटि के पुरुषों के लिए

न्यूनतम 04 फीट।

* 04 फीट ऊंची कूद - 13 अंक

* 04 फीट 4 इंच 17 अंक

* 04 फीट 8 इंच 21 अंक

* 05 फीट 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट ऊंची कूद। 13 अंक
03 फीट 4 इंच 17 अंक

03 फीट 8 इंच। 21 अंक

04 फीट 25 अंक

03 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

नियत समय (पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं अथवा ऊँची कूद स्पर्धा / स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा । मात्र गोला फेंक एवं ऊँधी कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जाएगा।

14. बिहार पुलिस मेधा सूची-

(I) बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य ईकाईयों में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए सेवा सूची 'संयुक्त रूप से शारीरिक दक्ता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यथा-दौड़, ऊँची तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी । शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनको जन्म तिथियों के आधार पर, एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में, उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जायेगा। इस प्रकार समाज अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

(ii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अधारित न्यूनतम अहंक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकर) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेघा क्रम में ऊपर रखा शाएगा।

(iii) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में अभ्यर्थियों का स्थान मेधाक्रम में उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(iv) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सेवा/पदों का आवंटन उसके द्वारा आवेदन-पत्र में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

15. रिक्ति (Vacancy)-

बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाईयों में 'सिपाही' के कुल पदों की संख्या 21,391 इक्कीस हजार तीन सौ इक्यानवे) है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

01 सामान्य वर्ग (अनारक्षित)

सामान्य सिपाही - 8556 पद

02. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2140


03. अनुसूचित जाति 3400

04. अनुसूचित जनजाति 228

05. अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842

06. पिछड़ा वर्ग 2570

07. पिछड़े वर्गों की महिला 655

योग- 21,391


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार

01. पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के पैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोतापोती/जाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 428


(ii) ट्रांसजेन्डर को पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के 47 पर शामिल किया गया है । ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या 56

16. आरक्षण :-

(i) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 बिहार अधिनियम 3 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।


(ii) गृह रक्षकों के लिए प्रावधान -


गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1444, दिनांक 06.02.2004 एवं गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 1511, दिनांक 07.02.2004 के अनुसार केवल बिहार के प्रशिक्षित (दिनांक 01.08.2022 के पूर्व तक) गृह खाकों से प्रत्येक आरक्षित और आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों भरी जाएंगी।

गृह रक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।


योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धा की दशा में गृह कोटे की पति को उसी कोटि के गैर गृह अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
(ii) महिलाओं के लिए -

बिहार एवं सेवाओं को रिक्तयों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम 3. 1992) (समय-समय पर या संशोधित) के प्रधानों के अनुसार पिछड़े की महिलाओं के लिए प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण रखते हुए शेष एवं गैर वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में, अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उस रिक्ति को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। परंतु वह भी कि बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 (3) में के अनुसार महिलाओं के लिए 35 अतिरिक्त वास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की।

(iv) बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती/नतीनी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संख्या-13185, दिनांक 03.09.2013 के अनुसार बिहार राज्य के देतंयाँ, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोतापोती/नाती/नतीनी के लिए नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा यनित उम्मीदवार जिस आरक्षित कोटि से होगे उसकी गिनती उसी कोटि में होगी।

(iv) बिहार पदों एवं सेवाओं की शियों में आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधान लागू होंगे।

(v) बिहार राज्य के नक्सली हिंसा प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान:-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-16011/7/2010-PP IV, दिनांक- 16 सितम्बर, 2011 के आये में बिहार विशेष पुलिस-17 या तत्कालीन विशेषीकृत रिजर्व बटालियन में कुल 73 रिक्त पदों के 30 प्रतिशत पदों ( 22 पदों पर बिहार राज्य के प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों किया जायेगा। पुलिस मुख्यालय के संख्या [03/13-01-59/2022/295 दिनांक 30.05.2023 के साथ संलग्न अनु के अनुसार वामपंथ वादी हिंसा प्रभावित जिले जैसे- रोहतास कैमूर गया, औरंगाबाद नवादा, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, पश्चिमी चारण (वेतिया) हैं।

इस नीति के तहत नियुक्त व्यक्ति बिहार पुलिस अधिनियम 2007 तहत बिहार पुलिस के अंग होंगे और उक्त अधिनियम तथा बिहार पुलिस हस्तक सभी प्रावधन उन पर लागू होंगे। नियुक्ति उपरान्त इनका पदस्थापन जिला पुलिस बल में किया जाएगा।

 बिहार पुलिस के लिए जन्म तिथि क्या है?

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 01.08.2022 निर्धारित की जाती है।


 चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया आएगा ऑव कलर ब्लाइन्डनेसचा शक्ति एवं कला की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।


 अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान- 
बिहार पुलिस बिहार सैन्य पुलि अन्य इकाई के नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों क सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।


 लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल हिस्टेसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएँगे हमेशा मारक पहने रहेंगे तथा खाद्य पदार्थ एवं पेयजल साथ एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी अद्यतन निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।

 अभ्यर्थी दसवीं / समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का आवेदन पत्र में गलत भरना।

अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ गलत भरना।

प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । 
 आवेदन-पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि / श्रेणी / जाति / वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट- state.bihar.gov.in पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों / आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।


 बिहार पुलिस कीउम्मीदवारी रद्दीकरण का कारण

आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है।


(i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना ।

(ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो एवं हस्ताक्षर का upload किया जाना।


(iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।

(iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।

(v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।

(vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना ।


(vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।

(viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना ।

(ix) आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे विनिर्दिष्ट तिथि को - निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।

(x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना। ) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत / समर्पित न करना, जैसे-

(xi) (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।

(ख) आवेदक द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा सामान्य कोटि का पाया जाना, आदि।

(xii) आवेदक का किसी आपराधिक काण्ड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।

(xiii) आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।

(xiv) आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।

(xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना समाचार-1 र-पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी। कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन / ई-मेल आई0डी0 सक्रिय / जारी रखें ।

 ऐसी विवाहित महिलाएँ जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जाँच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।


 चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा- पारिवारिक, निजी चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।


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