Tuesday, 6 June 2023

बिहार के सभी न्यायलयों में नोटरी की नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी। जानें कहां और कैसे करना होगा आवेदन

बिहार के सभी न्यायलयों में नोटरी की नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी।

बिहार सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा विधि विभाग के आलोक में राज्य के सभी सत्र न्यायधीश एवम जिला पदाधिकारी के नाम जारी पत्र के माध्यम से विधि विभाग बिहार द्वारा नोटरियों की नियुक्ति किये जाने हेतु आवेदन समर्पित करने को कहा गया है। यह समाचार www.pkonline.co.in पर पढ़ रहे हैं। आप अपना समाचार हमें 9443486335 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।



किसी भी न्यायालय में नोटरी की नियुक्ति नोटरी अधिनियम, 1952 सहपठित नोटरी नियमावली 1956 के नियम 4 (B) के प्रावधान के तहत् राज्य सरकार द्वारा नोटरी को नियुक्ति की जाती है। यदि कोई अधिवक्ता उक्त अधिनियम के नियम-3 के तहत् योग्यता रखते है तो उनके द्वारा अपने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पीठासीन पदाधिकारी के पास विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किये जाने एवं उक्त आवेदन को जांच करने के बाद संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विधि विभाग में अग्रसारित किये जाने का प्रावधान है।

अतएव प्रासंगिक पत्र के क्रम में अनुरोध किया गया है कि सभी सत्र न्यायाधीश या पीठासीन पदाधिकारी अपने न्यायमंडल के अंतर्गत नोटरी नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से नोटरी अधिनियम, 1952 सहपठित नोटरी नियमावली 1956 के नियम 4 (B) में वर्णित विहित प्रपत्र में दिनांक 15.06.2023 तक आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी

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