NMOPS का पेंशन संवैधानिक मार्च आज, 22 शर्तों के साथ जिला दंडाधिकारी ने दिया अनुमति- अध्यक्ष वरुण पांडेय

NMOPS का पेंशन संवैधानिक मार्च आज, 22 शर्तों के साथ जिला दंडाधिकारी ने दिया अनुमति- अध्यक्ष वरुण पांडेय

आज 16 अप्रैल को पटना में पेंशन संवैधानिक मार्च का आयोजन किया है। बिहार के सभी जिले से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले पेंशन विहीन राज्यकर्मी धरना प्रदर्शन करेंगे। एनएमओपीएस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण पांडेय जी ने operafast Hindi news को बताते हुए कहा कि इस  जिला दंडाधिकारी के कार्यालय से कुछ शर्तों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। जिला दंडाधिकारी की ओर से मिला निम्नलिखित शर्तों पर परमिशन मिला है।



श्री शशि भूषण कुमार, महामंत्री नेशनल मुवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, बिहार के आवेदन पत्र एवं थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग थाना, घटना का डायरी 0-606/23 दिनांक 15.04.2023 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक- 16.04.2023 को 11.00 बजे पूर्वा0 से 04.00 बजे अपराह्न तक गर्दनीबाग धरना स्थल पर शांतिपूर्ण धरना के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाती है- 
1. धरना प्रदर्शन , अनशन , समारोह का आयोजन पूर्णत शांतिपूर्ण ढंग से चिन्हित स्थल पर किया जायेगा।

2. धरना प्रदर्शन , अनशन , समारोह के आयोजन के दरम्यान यातायात बाधित नहीं किया जायेगा।

3. धरना प्रदर्शन / अनशन / समारोह के दौरान किसी भी तरह का उत्तेजक , भडकाऊ भाषण नहीं दिया जायेगा।

4. धरना ,प्रदर्शन , अनशन समारोह के दौरान सरकारी , अर्द्ध सरकारी सम्पति का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे।

5. अनुमति प्राप्त धरना प्रदर्शन , अनशन , समारोह के निर्धारित स्थल , जूलूस मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का प्रयोग नहीं करेंगे एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे।

6. धरना , प्रदर्शन , अनशन , समारोह स्थल पर प्रयोग हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त होने पर ही करेंगे।

7. कोविक्ष-19 महामारी संबंधित गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


8. कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की जाती है। 9. कार्यक्रम सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जायेगी, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। 10. कार्यक्रम / सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम छ फीट की दूरी बनाये रखेंगे।

11. कार्यक्रम , सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर , मास्क का उपयोग करेंगे।

12. प्रवेश के समय हाथ सेमेटाईजर से रोनेटाईज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

13. श्वसन शिष्टाचार (Breathing Etiquettes) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते , छीकते समय टिशू पेपर , समाल , मुडी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाय।

14. कार्यक्रम / सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर / मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा-माईक, कुर्सी टेबल गल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। 15. कार्यक्रम / सभा में यत्र-तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा। 16. कार्यक्रम / सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदण्डों को सुनिश्चित किया जायेगा।

17. कार्यक्रम सभा में कोविद्ध- 19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रिमत) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए

18. कार्यक्रम / सभा में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क वाले अभिवादन यथा-हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे।

19. कार्यक्रम / सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेस कबर ,दस्ताने के समुचित निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

20. कार्यक्रम / सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।

21. धरना की 11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अप0 तक की अनुमति है, किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि के बाद धरना स्थल पर धरणार्थी आवासित नहीं होंगे।

22. उपरोक्त शर्तों को सुनिश्चित करने की जवाबदेही आयोजक की होगी।


उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आदेश स्वतः समझा जायेगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संस्था पर नियमानुसार विधि सम्मत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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