इस मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।
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गृह विभाग में
(आरक्षी शाखा) बिहार पुलिस के पी०टी०सी० प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।
गृह विभाग
राज्य में हो रहे यौन शोषण से संबंधित आपराधिक घटनाओं, मृतक की पहचान स्थापित करने, बच्चों की चोरी, अदला-बदली एवं पितृत्व , मातृत्व के मामले की जाँच के उद्देश्य से बिहार राज्य में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में डी०एन०ए० प्रशाखा का एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित/ अराजपत्रित कोटि के अंतर्गत कुल 14 (चौदह) पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान किया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग
श्री अशोक कुमार-11, तत्कालीन सब जज-सह- ए०सी०जे०एम०, मधुबनी (वर्तमान में निलंबित मुख्यालय मधेपुरा के अन्तर्गत) को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान किया गया।
परिवहन विभाग
मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 1988 के आलोक में दिनाक 01.04.2022 से लागू नए प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में आवश्यक संशोधन करने एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 165 सह पठित धारा 176 के अन्तर्गत बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति प्रदान किया गया।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम तृतीय चरण के अन्तर्गत अधीन कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 (एक वर्ष) तक तथा भौतिकी, रसायण, गणित एवं अंग्रेजी संकाय के अंतर्गत नियोजित सहायक प्राध्यापकों का दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 (छः माह ) तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों में उक्त संकाय में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, राज्य योजना के अधीन परियोजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति मिली।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 20, 2021 ) की धारा 29 की उपधारा (1) के प्रावधान के आलोक में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् की अनुशंसा के आधार पर बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति प्रदान किया गया।
वित्त विभाग
2.5 प्रतिशत बिहार जमींदारी उन्मूलन क्षतिपूरक बंध पत्र (2.5% Bihar Zamindari Abolition compensation Bonds) को भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त विभाग, बिहार सरकार को हस्तगत करने एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को इसके प्रबंधन हेतु नोडल विभाग एवं सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन को इसका नोडल कोषागार बनाये जाने के संबंध में।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार राज्य प्रोटोकॉल सम्वर्ग के विभिन्न कोटि के 15 (पन्द्रह ) पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
दानवीर भामाशाह की जयंती प्रतिवर्ष 29 अप्रील को पटना स्थित पुनाईचक पार्क में स्थापित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति दी गई।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पटना जिला में स्थापित एवं संचालित बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के लिए निःशुल्क हस्तान्तरित अतिरिक्त 5 (पांच) एकड भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक सह अकादमिक ब्लॉक, बालिका छात्रावास, ऑडिटोरियम का निर्माण, परिसर विकास, फुटबॉल मैदान का विकास एवं फर्निचर तथा चहारदीवारी का निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 4972.78 लाख ( उनचास करोड़ बहतर लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
स्वास्थ्य विभाग
दरभंगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दरभंगा की स्थापना एवं विकास हेतु बहादुरपुर अंचल अन्तर्गत एकमी शोभन बायपास सड़क पर मौजा- बलिया थाना नं0-120 / 2 में विभिन्न खाता खेसरा में कुल -189.17 एकड़ में अवस्थित भूखण्ड में आवश्यकतानुसार मिट्टी भराई कर समतलीकरण करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के अनुरूप रू० 3,09,29,59,000/- (रूपये तीन अरब नौ करोड़ उनतीस लाख उनसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
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