Monday 6 February 2023

HRMS UPDATE ! रेल कर्मचारी अपना प्रिविलेज पास PTO खुद जारी करें ।

रेल कर्मचारी अपना प्रिविलेज पास PTO खुद जारी करें ।

रेल कर्मचारी अपना पास या PTO एचआरएमएस एप के द्वारा Online बिना पास क्लर्क या PIA अप्रूवल के बिना स्वतः ले सकते है। इसके लिए आज सोमवार को रेलवे बोर्ड ने एक पत्र भेजकर सभी प्रोडक्शन यूनिट एवं जनरल मैनेजर को इस संबंध में सूचना दी है। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं।
रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र में लिखा है कि एचआरएमएस के ई- पास मॉड्यूल का उपयोग करते समय उपयोगकर्ता के अनुभव और सुविधा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए, इसमें कुछ संशोधन पेश किए गए हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

पास क्लर्क या पास जारी करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना, मौजूदा रेलवे कर्मचारी अपना प्रिविलेज पास नियमों के अनुसार, उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने पर एचआरएमएस प्रणाली द्वारा ई- पास , पीटीओ स्वचालित रूप से और तुरंत जारी किया जाएगा।

कर्मचारियों को मौजूदा परिवार घोषणा ( Family declaration) को फिर से घोषित करने का विकल्प प्रदान किया गया है, जो नई घोषणा में कोई बदलाव नहीं होने पर पास क्लर्क पास जारी करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना स्वत: स्वीकार कर लिया जाएगा। बिना किसी बदलाव के मौजूदा घोषणा की पुन: पुष्टि करने के लिए, कर्मचारी नो चेंज इन फैमिली डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक कर सकता है, और उसके बाद सिस्टम मौजूदा परिवार घोषणा के आधार पर पास जारी करने की अनुमति देगा।

फैमिली मेंबर में कोई बदलाव होता है तो क्या करें।

यदि परिवार के विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो परिवार घोषणा पृष्ठ तक पहुँचने के लिए रि- डिक्लेयर फ़ैमिली बटन का उपयोग करके किया जा सकता है, और अनुमोदन के लिए संशोधित परिवार घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है। अनुमोदन के बाद ही संशोधित घोषणा के अनुसार पास जारी किया जाएगा।

पास को रद्द (cancel) करने और परिवार घोषणा में बदलाव के लिए अभी भी पास क्लर्क या पास जारी करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

पीटीओ के लिए भी तेज और वैकल्पिक मार्ग का विकल्प प्रदान किया गया है जो अभी वर्तमान में पास के लिए उपलब्ध है।

कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार पारिवारिक घोषणा पत्र दिया जाना।

यदि परिवार की घोषणा एक वर्ष से अधिक पुरानी है तो ई- पास जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी को 1 महीने की छूट अवधि उपलब्ध होगी, जिसके दौरान पास अभी भी जारी किया जाएगा, अगर परिवार घोषणा के लिए सेवा अनुरोध किया गया है।

कब से यह लागू होगा ?

कर्मचारी द्वारा अनुमोदन के लिए यह 19.02.2023 से प्रस्तुत किया गया है और इसी दिन से यह नियम लागू होगा।

रेलवे बोर्ड ने आगे कहा है कि ई- पास मॉड्यूल में उपर्युक्त संशोधनों को सभी कर्मचारियों की सुविधा के लिए व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। कर्मचारियों को यह भी सलाह दी जा सकती है कि वे ई- पास में शामिल किए जाने वाले मूल, गंतव्य और ब्रेक , वाया यात्रा स्टेशनों और परिवार के सदस्यों की पसंद का विवरण भरते समय आवश्यक सावधानी बरतें, क्योंकि नई प्रणाली में पास जारी करने वाले प्राधिकरण को प्रस्तुत किए बिना पास स्वतः जारी किया जाएगा।

2 comments: