बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार सरकार के वैसे सभी राजपत्रित अधिकारी या अराजपत्रित कर्मचारी है जिनका वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है उनका इस अक्टूबर माह का वेतन दिवाली से पूर्व कर दी जाएगी। यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं ।
बिहार सरकार के वित्त सचिव संसाधन लोकेश कुमार सिंह द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को प्रेषित किए गए पत्र के माध्यम से बताया है कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र के माध्यम से की जाती है, को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन भुगतान अनुमान्य है । स्वतः निकासी के लिए सक्षम के वेतन की निकासी भी अगले माह के प्रथम तिथि को अनुमान्य होती है।
जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कर्मचारियों का वेतन प्रायः माह की अंतिम तिथि को मिलती या फिर अगले माह में पांच तारीख से पहले मिल जाती है।
इन सभी कर्मचारियों को आसन्न दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत सभी अधिकारियों या कर्मचारियों का अक्टूबर माह का वेतन भुगतान 20/10/22 से करने का निर्णय लिया है।
जारी पत्र में कोषागार के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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