अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

अमीन बहाली का विज्ञापन रद्द करने का  हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

राजस्व एवम भूमि सुधार विभाग ,बिहार सरकार, पटना के द्वारा जनवरी 2020 में निकाले गए अमीन के 1767 पदों पर नियुक्ति विज्ञापन को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को रद्द कर दिया । राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट नियत तिथि 22/01/2020 था । और पटना हाईकोर्ट में राम बाबू और कुछ अन्य याचिकाकर्ता के द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जस्टिस पीबी बजन्थरी ने अपने सुनवाई के दौरान यह बहाली को रद्द करने की फैसला को सुनाया ।


राजस्व विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर पैनल का निर्माण होना था और उसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12 वीं या उसके समकक्ष रखा गया था। अन्य समाचार के लिए यहां click करें


कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश में राज्य सरकार को  इस विज्ञापन को रद्द करना होगा । और फिर नए सिरे से तीन महीने में रिक्त 1767 पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना होगा । याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद और अन्य के ओर से कोर्ट में  रखे गए अपने पक्ष में कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रावधानों के मुताबिक नही था क्योंकि सिर्फ 12वीं पास होने से कोई अमीन कैसे बन सकता है। आप यह समाचार www.operafast.com पर पढ़ रहे हैं ।


याचिकाकर्ता ने बताया कि बिहार अमीन कैडर रुल के हिसाब से उम्मीदवार को बारहवीं के साथ साथ अमानत की डिग्री भी चाहिए या फिर राज्य सरकार के किसी आईटीआई संस्थान से सर्वेयर की डिग्री भी पास होनी चाहिए । 


हम आपकी बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित इस नियुक्ति हेतु विज्ञापन को एक रिट याचिका दायर कर के पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया था । सभी पक्षों की दलील को ध्यान से सुनने के बाद कोर्ट ने इस विज्ञापन को रद्द करके बिहार सरकार को फिर से नए सिरे से तीन माह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित करके परीक्षा आयोजन करने का निर्देश दिया है।



Comments

  1. Sir फिर अगला बहाली कब होगा ?

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